Vehicle Resale Rules : बिना इस सर्टिफिकेट के नहीं बेच सकते पुरानी कारें, सरकार ने जारी किए निर्देश
Vehicle Resale Rules : हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार पुराने वाहनों को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। यूपी में बहुत से लोग पुरानी कारें खरीदते और बेचते है। सरकार ने ऐलान किया कि अब अधिकृत पंजीकृत वाहन डीलर यानी ADRV system का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है।
इस सर्टिफिकेट बिना अब आप कार न तो खरीद सकते और न ही कार बेच सकते है। इसके लिए सभी डीलरों को ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना होगा।
इसी के साथ कार की बिक्री की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाएगी। इस नए नियम का उद्देश्य है कि लोगों को तेज, सुरक्षित और बिना झंझट के वाहन खरीदने-बेचने की सुविधा देना।
क्या है नई ADRV व्यवस्था?
ADRV system यानी अधिकृत पंजीकृत वाहन डीलर को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। इस नए कानून से सभी पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। अब वाहन ट्रांसफर, दस्तावेजों की जांच और रजिस्ट्रेशन सभी ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसा करने से आपके समय की बचत होगी।
डीलरों के लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जरूरी
इस ADRV system के तहत कोई भी डीलर पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करता है उसके पास रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन के जरिए ही जारी किया जाएगा।
इसी के साथ डीलरों को मिलने वाला यह ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट पांच साल तक वैलिड रहेगा। इससे कोई भी डीलर फर्जी लेनदेन नहीं कर सकता। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाहन मालिकों को मिलेगा सीधा फायदा
इस नए नियम से वाहन मालिकों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अब सभी वाहन मालिक अपनी कार से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकते है। अब आपको किसी सरकारी दफ्तर के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।