CBSE में कक्षा 6वीं से ये तीन भाषाएं लेना है जरूरी, बोर्ड ने दिए स्कूलों को नए निर्देश 

CBSE R1, R2, R3 in Language : हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी स्कूलों में कक्षा 6वीं से R3 भाषा जरूरी है। अगर कोई भी स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता हो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। 
 

CBSE R1, R2, R3 in Language : हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भाषा के नए नियमों को लेकर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बोर्ड ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाने के बारे में कहा गया है।

ये भाषा नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6वीं के बार हर एक कक्षा में जरूरी होगी। बोर्ड ने ये भी कहा कि सभी CBSE बोर्ड वाले स्कूलों में ये तीनों भाषा होना बहुत जरूरी है। 

क्या है CBSE का R1, R2, R3 भाषा सिस्टम?

सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी में  R1 का मतलब है प्रथम भाषा, R2 का मतलब है प्रथम भाषा से अलग भारतीय भाषा जिसमें आपके शहर की स्थानीय भाषा शामिल हो सकती है। लास्ट में R3 का मतलब है विदेशी भाषा।

इसमें अग्रेंजी भाषा शामिल हो सकती है। CBSE बोर्ड के अनुसार, सभी स्कूलों में ये तीनों भाषा होना बहुत जरूरी है। सीबीएसई की नई भाषा नीति में दो भारतीय भाषाओं का होना जरूरी है. इसके अलावा तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है। 

सीबीएसई सर्कुलर में क्या-क्या कहा?

सीबीएसई के नए सर्कुलर में बताया गया है कि सभी स्कूल अपनी R3 भाषा को चुन लें और ओएसिस पोर्टल पर अपलोड कर दें। कुछ संस्थानों की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई।

31 मई से पहले सभी स्कूलों को आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ये कदम शैक्षणिक योजना में एकरूपता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 

कब तक आएंगी एनसीईआरटी की R1-R3 किताबें?

बताया जा रहा है कि भाषा चुनने के बाद सीबीएसई की वेबसाइटों पर भारत के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित भाषाओं के लिए आधिकारिक पाठ्यपुस्तकें 1 जुलाई 2026 से पहले जारी की जाएंगी।