RBI के इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, बैंक जाने से पहले जरूर करें चेक 

RBI New Rule :  अगर आपके भी बैंक अकांउट में कोई दिक्कत आ रही है. आपके खाते से पैसे कट रहे है. आप बैंक की सर्विस से परेशान हो रहे है तो आप RBI के नए नियमों के तहत बैंक की शिकायत कर सकते है. अब आपको किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है. 
 

RBI New Rule : आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके बैंक के खाते में किसी कारण समस्या आने लगती है. आपके बैंक खाते से अचानक पैसे कट जाते है और रिफ़ड आने में समय लगता है तो आप जल्दबाजी में गलत कदम न उठाए.

इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने शिकायत करने का एक तय और आसान तरीका बनाया है. जिसकी मदद से आप अपनी समस्या का सुलझा सकते हो. 

स्टेप 1: पहले अपने बैंक से संपर्क करें

अगर आपको बैंक खाते में की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप बैंक की ब्रांच में जाकर, कस्टमर केयर को फोन करके, ईमेल के जरिए या फिर बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. जब आप शिकायत दर्ज करते समय ‘कंप्लेंट रेफरेंस नंबर’ जरूर लें.

स्टेप 2: 30 दिनों का इंतजार करें

शिकायत करने के बाद बैंक विचार करने के लिए 30 दिया का समय दें. जिससे बैंक आपकी समस्या को हल कर सकें. फेल ट्रांजैक्शन या गलत चार्ज जैसी समस्याएं जल्द सुलझ जाती है. 

स्टेप 3: नोडल ऑफिसर को शिकायत

शिकायत करने के बैद अगर 30 दिन में बैंक की तरफ से जवाब नहीं आता या फिर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसी बैंक के ‘नोडल ऑफिसर’ या सीनियर टीम से संपर्क कर सकते है. इनकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है.

स्टेप 4: कब जाएं भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन के पास?

अगर आपकी शिकायतबैंक की स्तर भी नहीं सुलझ पाती, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन (लोकपाल) का दरवाजा खटखटा सकते हैं. ओम्बुड्समैन में आप अपनी शिकायत ऑनलाइन, ईमेल या फिजिकल फॉर्म से कर सकते है. 

समय सीमा का रखें ध्यान

इस बात का खास ध्यान रखें कि ओम्बुड्समैन में आप तब शिकायत कर सकते है जब बैंक द्वारा जवाब आने के 1 साल के अंदर आप फिर से शिकायत कर सकते है.

ओम्बुड्समैन आपकी शिकायत तब स्वीकार नहीं करेगा अगर मामला पहले से ही किसी अदालत में है. इसी के साथ अगर आपने पहले अपने बैंक से संपर्क नहीं किया है.